एरिक्सन मामले में अनिल अंबानी अवमानना के दोषी
एरिक्सन इंडिया की ओर से दायर अवमानना याचिका मामले में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी समेत रिलायंस कम्युनिकेशंस के दो ओर निदेशकों को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया है.
कोर्ट ने अपने आदेश में अंबानी और अन्य को चार हफ्ते के भीतर एरिक्सन इंडिया के बकाया 453 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है. साथ ही कहा कि अगर उन्होंने चार हफ्ते के भीतर पैसे नहीं लौटाए तो उन्हें तीन महीने जेल होगी.
अंबानी के अलावा रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल की चेयरपर्सन छाया विरानी को अवमानना का दोषी पाया है. कोर्ट ने तीनों पर एक-एक करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया है. एक महीने के भीतर जुर्माना न जमा करने की सूरत में उन्हें 30 दिन जेल की सजा दी जाएगी.
मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस आरएफ नरीमन और विनीत सरन की बेंच ने 13 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
एरिक्सन इंडिया का रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 550 करोड़ रुपये बकाया है. यह राशि नहीं मिलने पर एरिक्सन ने अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर कोर्ट ने पहले कहा था कि आरकॉम सिंतबर के आखिरी तक एरिक्सन को भुगतान कर दे. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. इसके बाद एरिक्सन ने अवमानना याचिका दायर की.
एरिक्सन इंडिया ने साल 2014 में आरकॉम का टेलिकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी. उसका आरोप है कि आरकॉम ने 1500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई. दिवालिया कोर्ट में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन इस बात के लिए राजी हुईं कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपये का भुगतान कर दे. कोर्ट ने 30 मई 2018 को अंतरिम आदेश दिया कि आरकॉम 120 दिन में भुगतान करे.