सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटाई


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सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है. मामले में अब तक राजीव कुमार को सीबीआई द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने से छूट प्राप्त थी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि कुमार को गिरफ्तारी से छूट देने संबंधी पांच फरवरी का आदेश आज से सात दिनों के लिए लागू रहेगा ताकि वह कानूनी उपायों के लिए अदालत में जा सकें.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने सीबीआई से कहा कि वह मामले में कानून के अनुसार काम करे.

कोर्ट के आदेश पर जांच एजेंसी शारदा चिट फंड घोटाला मामले की जांच कर रही है और अब वह कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ करना चाहती है क्योंकि उसका दावा है कि पूछताछ के दौरान कुमार ने सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दिए थे.

पश्चिम बंगाल का चर्चित चिटफंड घोटाला साल 2013 में सामने आया था. अप्रैल 2013 में 3,000 करोड़ के इस घोटाले का खुलासा हुआ था.

आरोप है कि शारदा ग्रुप की कंपनियों ने गलत तरीके से निवेशकों के पैसे जुटाए और उन्हें वापस नहीं किया. इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए गए थे. राजीव कुमार पहले इस चिटफंड घोटाले की जांच के लिए राज्य के विशेष जांच दल के मुखिया थे.


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