सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या में 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू


artist Inder Salim and journalist Satish Jacob move sc against scrapping of J&K’s special status

 

अयोध्या में प्रशासन ने मौजूदा त्योहारों के मौसम और राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुनवाई को देखते हुए धारा 144 लगा दी है.

अयोध्या में 10 दिसंबर तक एक जगह पर चार से ज्यादा लोगों इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है.

अयोध्या जिला न्यायाधीश अनुज कुमार झा ने कहा, दिपावली समेत दूसरे त्योहारों और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को देखते हुए अयोध्या में धारा 144 लागू की है. यह 10 दिसंबर तक लागू रहेगी.

उन्होंने कहा कि ‘इससे पहले 31 अगस्त को किसी भी तरह की अनचाही और गैर-कानूनी घटनाओं को रोकने के लिए आदेश जारी किया गया था. इसमें संशोधन करते हुए आदेश शनिवार को दोबारा जारी किया गया क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जो लोग अयोध्या जा रहे हैं उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए.’

6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ध्वंस की सालगिरह को देखते हुए भी ये आदेश जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि संभव है कि कोर्ट तब तक फैसला सुना दे.

साल के इसी समय एहतियाति कदम के तौर पर अयोध्या में धारा 144 लगा दी जाती है.

इससे पहले पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है.

पीठ के सदस्यों में जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसए नजीर भी शामिल हैं.

इस मामले में 17 नवंबर तक फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है. इसी दिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सेवानिवृत्त हो रहे हैं.


Big News