कंप्यूटर निगरानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस


SC issues notice to center plea against Transgender act

 

आईटी एक्ट की धारा 69 (1) तहत कंप्यूटर निगरानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.

किसी भी कम्प्यूटर प्रणाली को इंटरसेप्ट करने या उनकी निगरानी के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों को अधिकृत करने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के फैसले की न्यायिक समीक्षा करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है.

24 दिसंबर को किसी भी कंप्यूटर प्रणाली को इंटरसेप्ट करने, उनकी निगरानी और कूट भाषा का विश्लेषण करने के लिए 10 केन्द्रीय एजेंसियों को अधिकृत करने संबंधी सरकार के नए नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस आदेश के खिलाफ कई अन्य याचिकाएं भी दायर की गई थीं.

गृह मंत्रालय ने यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 69 (1) के तहत जारी किया था. धारा 69 (1) देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के व्यापक हित में सरकार को सूचनाओं की निगरानी करने और उनके प्रसार को नियंत्रित तथा अवरुद्ध करने का अधिकार देती है.


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