10 फीसदी आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस


review petition filed in ayodhya verdict

 

सुप्रीम कोर्ट ने 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर फिलहाल कोई रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. कोर्ट ने केंद्र से चार हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है.

आर्थिक आधार पर आरक्षण के फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर कोर्ट ने कहा कि हम मामले का परीक्षण कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 124वें संविधान संशोधन का परीक्षण करेगा. इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.

इस मुद्दे पर यूथ फॉर इक्वॉलिटी समेत कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं. याचिका में 124वें संविधान संसोधन को चुनौती दी गई है. इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता.

याचिका में कहा गया है कि, विधयेक संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के खिलाफ है और यह सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 50 फीसदी की सीमा का भी उल्लंघन करता है. संसद के शीत कालीन सत्र में पास किया गया ये विधेयक सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देता है.


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