SC ने हिरासत में रखे गए सीपीएम नेता तारीगामी को इलाज के लिए दिल्ली लाने का आदेश दिया
सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की रिट याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में हिरासत में लिए गए पार्टी सदस्य मोहम्मद युसुफ तारीगामी को इलाज के लिए एम्स लाने का आदेश दिया.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा, सीपीएम नेता युसुफ तारीगामी के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर से एम्स, दिल्ली लाने का आदेश दिया जाता है.
वहीं कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की याचिका पर कोर्ट ने आज कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि 16 सितंबर को वो इस मामले में दायर अन्य याचिकाओं के साथ इस पर सुनवाई करेगा.
भसीन की याचिका कश्मीर में संचार प्रतिबंधों में ढील देने की मांग करती है.
इससे पहले 28 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक चुनौती देने वाली 14 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के दौरान कोर्ट ने येचुरी को युसुफ तारीगामी से श्रीनगर में मिलने की अनुमति दी थी.
सीपीएम सदस्य तारीगामी को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद्द करने के दौरान विभिन्न विपक्षी नेताओं के साथ हिरासत में ले लिया गया था. जिन्हें अब तक रिहा नहीं किया गया है.