SC-ST संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिका पर अंतिम सुनवाई 26 मार्च को
सुप्रीम कोर्ट SC-ST संशोधन एक्ट 2018 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अगले महीने 26 मार्च को करेगा. इन याचिकाओं पर जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच सुनवाई कर रही है.
इससे पहले 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST कानून में संशोधन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मामले में विस्तार से सुनवाई करने की जरुरत है. इसलिए सभी मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई 19 फरवरी को होगी. इनमें केन्द्र की पुनर्विचार याचिका भी शामिल है.
बीते साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत डीएसपी स्तर की प्रारंभिक जांच के बाद ही शिकायत दर्ज हो सकेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जोड़ा था कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी से पहले सक्षम अधिकारी और सामान्य व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले एसएसपी की अनुमति लेनी होगी.
बाद में केंद्र सरकार ने संशोधित कानून के जरिए एससी एसटी अत्याचार निरोधक कानून में धारा 18 ए जोड़ी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी कर दिया था.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जहां पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, वहीं सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को कई लोगों ने चुनौती दी है.