बंद होगा वेदांता का स्टरलाइट कॉपर प्लांट


Supreme Court verdict on Sterlite today

 

सुप्रीम कोर्ट आज खनन कंपनी वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट मामले पर अपना निर्णय सुनाते हुए प्लांट को बंद करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह मामला एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. दोनों पक्ष चाहें तो इस मामले को लेकर मद्रास हाई कोर्ट जा सकते हैं.

इससे पहले बीती 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उसने स्टरलाइट कॉपर प्लांट को स्थायी तौर पर बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को बेदम और अनुचित बताते हुए रद्द कर दिया था.

प्राधिकरण ने अपने आदेश में यह भी जोड़ा था कि प्लांट को खोलने की अनुमति पर्यावरण संरक्षण की समुचित शर्तों के साथ दी जानी चाहिए.

अब सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को खारिज कर दिया है. जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस मामले में तमिलनाडु सरकार की जीत हुई है.


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