ईवीएम और वीवीपैट में समानता नहीं होने पर वीवीपैट की गिनती मान्य: चुनाव आयोग


the VVPAT slip wil prevail: EC

 

ईवीएम और वीवीपैट पर्ची के मिलान में समानता नहीं होने की स्थिति में वीवीपैट की गिनती को मान्य माना जाएगा.

चुनाव आयोग ने सभी मुख्य चुनाव अधिकारी को जारी निर्देश में कहा है कि मतदान के लिए इस्तेमाल सभी ईवीएम की क्रमांक संख्या की पुष्टि पोलिंग एजेंट करेंगे और मतगणना के समय उन्हें इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा.

निर्देश में कहा गया है कि अगर ईवीएम और वीवीपैट पर्ची की गिनती में समानता नहीं पाई जाती है तो वीवीपैट की गणना को सही माना जाएगा.

इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने पहले वीवीपैट पर्ची की गणना करने की मांग चुनाव आयोग से की थी. 22 विपक्षी दलों ने मांग की थी कि वीवीपैट और ईवीएम में समानता नहीं होने की स्थिति में विधानसभा में वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए.

विपक्षी पार्टियों ने कम-से-कम 50 फीसदी ईवीएम-वीवीपैट मिलना की याचिका सुप्रीम कोर्ट में की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक विधानसभा से पांच ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का आदेश दिया था.


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