उन्नाव गैंगरेप: सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामले दिल्ली स्थानांतरित किए, 45 दिन में पूरी करनी होगी सुनवाई


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सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव गैंगरेप से जुड़े सभी मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली में सुनवाई के लिए नुियक्त जज हर रोज मामले की सुनवाई करेंगे और 45 दिन के भीतर इसे पूरा करेंगे.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़ता को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता, वकील, मां, चार भाई-बहनों, चाचा और गांव में मौजूद दूसरे रिश्तेदारों को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है.

इससे पहले कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और उसके वकील को एयरलिफ्ट किया जाए या नहीं इसका फैसला डॉक्टर ही करेंगे.

वहीं सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, मामले की जांच में आपको कितना समय लगेगा? इसका जवाब देते हुए तुषार मेहता ने कहा कि एक महीने में जांच पूरी हो जाएगी.

कोर्ट ने जांच के लिए एक महीने का समय देने से मना करते हुए कहा, इस मामले की जांच सात दिन में पूरी की जाए.

इसके बाद कोर्ट ने पीड़िता की हालत के बारे में जानकारी मांगी, कोर्ट ने पूछा कि क्या वो कहीं ले जाने की हालत में है? इसके जवाब में मेहता ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता इस वक्त वेंटीलेटर पर हैं. उसे एयरलिफ्ट किए जाने के बारे में एम्स से सलाह ली जाएगी.

इससे पहले सीजेआई रंजन गोगोई ने सीबीआई को निर्देश दिया कि मामले की जांच से संबंधित सीबीआई अधिकारी को 12 बजे तक कोर्ट में उपस्थित किया जाए.

इस पर सॉलिसिटर जनरल टी मेहता ने कहा था कि संबंधित अधिकारी मामले की सुनवाई में व्यस्त हैं और इस वक्त लखनऊ में हैं. इस वजह से 12 बजे तक उनका कोर्ट में उपस्थित होना संभव नहीं है.

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से सीबीआई अधिकारी को अगले दिन उपस्थित होने का मौका देने की दरख्वास्त की थी. इस पर सीजेआई ने कोर्ट की सुनवाई कल तक टालने से लिए मना कर दिया था.


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