उन्नाव बलात्कार मामला: बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद


kuldeep sengar found guilty in unnao rape case

 

उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने सेंगर को 16 दिसंबर को बलात्कार का दोषी करार दिया था. घटना के वक्त पीड़िता नाबालिग थी.

सीबीआई ने वर्ष 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में विधायक कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की थी. सीबीआई ने कहा था कि यह व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति की न्याय की लड़ाई है.

जांच एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया कि वह सेंगर को कानून में निर्धारित उम्रकैद की अधिकतम सजा दे.

इससे पहले पीड़िता एक सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गई थी. इस हादसे में उसके रिश्तेदार मारे गए.

पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस हिरासत में रखा गया, जहां कथित पिटाई की वजह से उनकी मौत हो गई.


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