विवेक डोभाल मामले में जयराम रमेश और ‘कारवां’ को नोटिस
दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और कारवां मैग्जीन के संपादक और एक रिपोर्टर को सम्मन जारी किया है. अदालत ने उन्हें 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है. ये सम्मन विवेक डोभाल की मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए गए हैं. विवेक डोभाल वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे हैं.
विवेक डोभाल ने अपनी याचिका में कहा था कि पत्रिका और जयराम रमेश ने जानबूझकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है.
कारवां ने अपने लेख में ये दावा किया था कि विवेक डोभाल दुनिया के कुख्यात टैक्स हेवन में गिने जाने वाले केमैन आइसलैंड में एक हेज फंड (निवेश निधि) चलाते हैं.
इस लेख के मुताबिक विवेक की फर्म के प्रमोटरों की पृष्ठभूमि संदिग्ध रही है.
इस मामले में बीती 11 फरवरी को अदालत के समक्ष दो गवाह पेश हो चुके हैं. इन गवाहों ने मानहानि के समर्थन में अपने बयान दिए थे. गवाहों ने कहा था कि इस लेख और रमेश के भाषण के बाद कंपनी के शेयरों को बहुत नुकसान हुआ है.
विवेक ने दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में कारवां पत्रिका के खिलाफ फौजदारी मानहानि शिकायत दायर की थी. इस शिकायत के मुताबिक लेख कानून ठीक था, लेकिन इसके कथानक से पढ़ने वालों को लगा कि फर्म ने गलत काम किया है.
विवेक ने 30 जनवरी को अदालत में अपने बयान दर्ज कराए थे. इसमें उन्होंने कहा कि पत्रिका में लगाए गए सभी आरोप और बाद में कांग्रेस नेता द्वारा संवाददाता सम्मेलन में दोहराए गए ये आरोप ‘निराधार’ तथा ‘गलत’ हैं. उन्होंने कहा कि इससे उनके पेशेवर सहयोगियों की नजरों में उनकी छवि खराब हुई है.