सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने नागेश्वर राव के तबादलों के फैसले रद्द किए


alok verma revokes transfer orders

 

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने तत्कालीन कार्यवाहक निदेशक एम नागेश्वर राव के जारी किए अधिकतर तबादलों के आदेश रद्द कर दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को पद पर बहाल किया था. हालांकि कोर्ट ने कहा था कि वह अब भी कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट (डीएसपीई) के तहत गठित उच्च स्तरीय समिति एक हफ्ते के भीतर इस मामले पर नए सिरे से विचार करेगी.

चीफ जस्टिस रंजन गोगाई, जस्टिस एस. के. कौल और के. एम. जोसेफ की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले के मुताबिक, आलोक वर्मा को अवकाश पर भेजने का केन्द्र सरकार का फैसला गलत था.

कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें निदेशक पद से प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाली उच्च स्तरीय समिति की मंजूरी लिए बिना नहीं हटाया जाना चाहिए था. डीएसपीई एक्ट के तहत, न तो सरकार और न ही सीवीसी को यह अधिकार है कि वह निदेशक को उसके पद से हटा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आलोक वर्मा की याचिका पर सुनाया था.


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