एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर लगेगा दस हजार रुपये का जुर्माना


anyone blocking ambulance will be fine ten thousand rupees

 

केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन संसोधन बिल को हरी झंडी दे दी है. इस बिल में नियम तोड़ने वालों पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन में से एक यह है कि जो भी वाहन एंबुलेंस को जाने के लिए रास्ता नहीं देगा, उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. शराब पीकर और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

ओवर स्पीड पर 1,000 से 2,000 रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव है. ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वाले कैब चालकों पर 1 लाख रुपए तक पेनल्टी लगेगी. ओवरलोडिंग कर वाहन चलाने वाले वाहनों पर 20,000 रुपये का फाइन लगेगा.

संसद की स्थाई समिति के अनुसार इस प्रस्ताव को पहले 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों के आगे रखा गया था. यह पहले लोकसभा में पारित किया गया था जिसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है.

इस नए संशोधन में एक्सीडेंट के पीड़ित की मदद करने वालों को यह विकल्प दिया गया है कि वो पुलिस के सामने पहचान जारी करें या नहीं.

बिना इंश्योंरेंस के गाड़ी चलाने पर 2000 और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.


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