सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर एन नागेश्वर की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर
एन नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
यह जनहित याचिका गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ ने दायर की है. याचिका में सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति रद्द करने का अनुरोध किया गया है.
याचिका में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई में नियमित डायरेक्टर नियुक्त करने को लेकर सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है .
याचिका में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैबलिसमेंट एक्ट 1946 की धारा 4ए के तहत चुनौती दी गई है.
सीबीआई के निदेशक पद से आलोक वर्मा को हटाए जाने के एक दिन बाद 11 जनवरी को अतिरिक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को दोबारा सीबीआई के अंतरिम निदेशक का कार्यभार दे दिया गया था. एम नागेश्वर राव ने आलोक वर्मा के सभी आदेशों को निरस्त करते हुए आठ जनवरी से पहले तक वाली स्थिति बहाल कर दी थी.
सीबीआई की ओर से बयान दिया गया था कि केवल आलोक वर्मा की ओर से लिए गए स्थानांतरण के आदेशों को ही निरस्त किया गया था.
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार चयन समिति ने आलोक वर्मा को दोबारा बहाल करने के 48 घंटे के भीतर हटा दिया था. इसके बाद स्थानांतरण के कई आदेश जारी किए गए थे. इनमें ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के छह अधिकारी, सीबीआई के मुख्य प्रवक्ता के साथ-साथ डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के कई अधिकारी शामिल थे.