भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को जमानत मिली
दिल्ली के दरियागंज इलाके में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है. चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से उन्हें हिरासत में लिया था.
दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को तब गिरफ्तार किया था जब उनके संगठन ने 21 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च आयोजित की थी. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने मार्च को दिल्ली गेट से आगे नहीं बढ़ने दिया था.
15 जनवरी को दोपहर ढाई बजे आजाद की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई. आजाद के जिन ट्वीट्स को लेकर दिल्ली पुलिस ने हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था, उन्हें आजाद के वकील ने बारी-बारी से पढ़ा और कहा कि इन ट्वीट्स में आजाद ने भीमराव अंबेडकर की तारीफ की है. इसपर जज कामिनी लाऊ ने कहा कि यह सच है.
जज कामिनी लाऊ ने धारा 144 के बारे में कहा कि ये एक विवादास्पद धारा है और इसका इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता.