बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी 2006 मालेगांव बम धमाके के चार आरोपियों को जमानत


Bhima Koregaon case: Judge dismisses media report about war and peace

 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 मालेगांव बम धमाके मामले में चार आरोपियों मनोहर नवारिया, राजेंद्र चौधरी, धान सिंह और लोकेश शर्मा को जमानत दे दी है.

यह जमानत एनआईए द्वारा लोकेश शर्मा और धान सिंह को 2008 मालेगांव बम धमाके मामले में आरोपमुक्त करने के तीन साल बाद मिली है.

2006 मालेगांव बम धमाके मामले में आरोपियों के दो समूह हैं. इस मामले में पिछले सालों में तीन एजेंसियों सीबीआई, महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए ने जांच की है. इस समय यह मामला एनआईए के पास है.

यह मामला 2011 में एनआईए को तब ट्रांसफर किया गया था, जब 2010 में अजमेर शरीफ और मक्का मस्जिद धमाके के आरोपी स्वामी असीमानंद ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया था. स्वामी असीमानंद ने अपने बयान में कहा था कि 2006 मालेगांव बम धमाके को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक सुनील जोशी और उसके सहयोगियों ने अंजाम दिया.


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