सीबीआई ने वीडियोकॉन समूह कर्ज मामले में ICICI से मांगे अतिरिक्त दस्तावेज
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वीडियोकॉन समूह को दिए गए 1,875 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़े मामले में आईसीआईसीआई से और दस्तावेज की मांग की है. समूह को यह कर्ज बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर के कार्यकाल में दिया गया था. कोचर एजेंसी की जांच के घेरे में हैं.
अधिकारियों के हवाले से यह बात सामने आई है. हालांकि बैंक ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया कि किस प्रकार के दस्तावेज मांगे गए हैं क्योंकि जांच एजेंसी जांच के अहम पड़ाव पर है.
एजेंसी जांच के लिए चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर तथा वीडियोकॉन समूह के प्रबंध निदेशक वेणुगोपाल धूत को बुला सकती है. इन सभी के नाम सीबीआई की प्राथमिकी संदिग्ध के रूप में हैं.
सीबीआई ने अबतक किसी भी आरोपी को पूछताछ के लिए नोटिस नहीं दिया है.
अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज न्यू पावर,सुप्रीम एनर्जी और वीडियोकॉन समूह से भी मांगे गए हैं.
पिछले महीने 24 जनवरी को सीबीआई ने 3,250 करोड़ रुपये के आईसीआईसीआई बैंक- वीडियोकॉन कर्ज मामले में अनियमितताओं के आरोप में चंदा कोचर पर एफआईआर दर्ज की गई थी.
एफआईआर में उनका नाम आने बाद अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. एफआईआर में चंदा कोचर के अलावा उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन प्रमोटर वेणुगोपाल के नाम भी शामिल हैं.