दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की मोन्सेंटो की अपील
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रमुख अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मोन्सेंटो की अपील को खारिज कर दिया है. इस अपील में वह अपने खिलाफ प्रतिस्पर्धा आयोग (सीआईसी) की जांच को बंद करवाना चाहती थी. मोन्सेंटो पर भारतीय बाजारों में व्यापार के लिए गलत तरीके अपनाने का आरोप है.
सीआईसी इस मामले में उसके शीर्ष अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है. मोन्सेंटो कंपनी चाहती थी कि कोर्ट सीआईसी को ऐसा करने से रोके.
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और वीके राव की खंडपीठ में हुई. पीठ ने कहा कि कंपनी के साथ- साथ उसके अधिकारियों या निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है.
हालांकि पीठ ने ये भी कहा कि इस अनुचित व्यवहार में शामिल अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए. और इससे पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उस कार्य की जिम्मेदारी उन पर ही बनती है.
खंडपीठ ने यह भी कहा कि अधिकारियों या निदेशकों को केवल तभी जिम्मेदार ठहराया जाएगा जब सीसीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे कथित अनुचित व्यवहार के समय वे कंपनी के महत्वपूर्ण प्रभारी अधिकारी थे.
सीआईसी ने 2016 में इस अमेरिकी कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की थी. उसने यह कार्रवाई कृषि मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय बीज संगठन की शिकायत के बाद शुरू की.
मोन्सेंटो जैविक रूप से परिवर्तित (जीएम) बीजों और कीटनाशक कारोबार के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है. अपनी कारोबारी अनियमितताओं के चलते ये कंपनी कई बार विवादों में रही है.