एक साथ की जा सकती है ईवीएम और पोस्टल बैलट की गिनती: चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है कि पोस्टल बैलट और ईवीएम के वोटों की गिनती एकसाथ की जा सकती है. एक बार जब ईवीएम के वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी तब तय प्रक्रिया के तहत वीवीपैट पर्चियों की गिनती शुरू की जा सकेगी.
चुनाव आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम के आने और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को वोट देने की सुविधा प्रदान करने से पोस्टल बैलट मतपत्रों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है.
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में लिखा, “इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम के वोट गिनने के लिए अनिवार्य क्यूआर कोड को पढ़ने की जरूरत होगी. इस प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा. इसके साथ ही अनिवार्य रुप से पांच पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट पर्चियों की भी गिनती करनी होगी. इस प्रक्रिया में भी समय लगेगा.”
चुनाव आयोग ने आगे कहा कि जहां किसी उम्मीदवार की जीत का अंतर निरस्त कर दिए गए पोस्टल बैलट से कम होगा, वहां परिणाम घोषित करने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर निरस्त कर दिए गए पोस्टल बैलट को फिर से सत्यापित करेगा.
आदेश में आगे लिखा है कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी.