गो तस्करी मामले में पहलू खान, उसके दो बेटों और वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी रद्द
राजस्थान हाई कोर्ट ने पहलू खान, उसके दो बेटों और ट्रक चालक पर दर्ज गौ तस्करी के मामले को रद्द कर दिया. पहलू खान की अप्रैल 2017 में कथित गौ रक्षकों ने हत्या कर दी थी.
जस्टिस पंकज भंडारी की एकल पीठ ने ‘राजस्थान गोवंश संरक्षण कानून’ और अन्य धाराओं के तहत चारों के खिलाफ दर्ज मामले और आरोप पत्र को रद्द करते हुए कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो रेखांकित करता हो कि गायों को वध के लिए ले जाया जा रहा था.
अदालत ने यह फैसला ट्रक चालक खान मोहम्मद और पहलू खान के दो बेटों की ओर से दायर याचिका पर सुनाया.
आरोपियों की ओर से पेश वकील कपिल गुप्ता ने कहा कि आपराधिक मामला कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि गायों को वध के लिए ले जाया जा रहा था.
गुप्ता ने दावा किया कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने साबित किया था कि गाएं दुधारू थीं और उनके बछड़े केवल एक महीने के थे. उन्होंने कहा कि स्थानीय बाजार से गायों को खरीदा गया, यह साबित करने के लिए उनके पास रसीद भी थी.
उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2017 को 55 वर्षीय पहलू खान, उनके दो बेटे और अन्य लोग गाय ले जा रहे थे तभी अलवर जिले के बहरोड़ में कथित गौ रक्षकों की भीड़ ने रोककर उनकी पिटाई कर दी. खान की तीन अप्रैल 2017 को इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
अलवर की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए इस साल 14 अगस्त को पहलू खान की पिटाई करने के मामले में सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया था. हालांकि, राजस्थान सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है.
निचली अदालत से बरी होने के बाद राज्य सरकार ने जांच में गलतियों एवं अनियमितताओं का पता लगाने और जांच अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की.
खान एवं अन्य जयपुर से हरियाणा के नूंह जा रहे थे तभी बहरोड़ में दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कथित गौ रक्षकों ने उन्हें रोक लिया था.