नित्यानंद आश्रम भूमि विवाद: डीपीएस की सीबीएसई मान्यता रद्द
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने विवादास्पद स्वयंभू बाबा नित्यानंद के आश्रम के लिए भूमि पट्टे पर देकर सरकारी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में अहमदाबाद स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (पूर्व) की मान्यता रविवार को रद्द कर दी.
सीबीएसई ने एक आदेश में कहा कि गुजरात सरकार द्वारा दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अहमदाबाद के बाहर हीरापुर स्थित स्कूल ने ”फर्जी एनओसी” के जरिए सीबीएसई की मान्यता हासिल की. इस रिपोर्ट के आधार पर स्कूल की मान्यता ”तत्काल प्रभाव से रद्द की” जाती है.
बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को 2020 की बोर्ड परीक्षा में बैठने और नौवीं एवं 11वीं कक्षा के छात्रों को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त निकवर्ती स्कूलों में स्थानांतरित करने की अनुमति दी.
आदेश में कहा गया, ”स्कूल ने यह भी कहा है कि धार्मिक संस्था को दी गई जमीन स्कूल परिसर का हिस्सा नहीं है. यह बयान राज्य शिक्षा विभाग के जांच परिणाम के विपरीत है.”
जिला शिक्षा अधिकारी आर आर व्यास ने विवेकानंद नगर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा कि स्कूल अधिकारियों ने फर्जी अनापत्ति प्रमाणपत्र 2010 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) में जमा किया था.
शिकायत में कहा गया कि संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र गुजरात सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया.