गंभीर बीमारियों को बीमा कवर के बाहर ना रखें बीमा कंपनियां: IRDAI


Irdai proposes non-exclusion of critical illnesses in health policies

 

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे गंभीर बीमारियों को बीमा कवर से बाहर ना रखें. इन बीमारियों में मानसिक दिक्कतें, जेनेटिक बीमारियां, न्यूरो संबंधी विकार तथा मनोवैज्ञानिक विकारों जैसी गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है.

इरडा ने दिशा-निर्देश के प्रारूप में यह भी प्रस्ताव दिया है कि बीमा जगत को चिकित्सा बीमा पॉलिसी से बीमारियों को बाहर रखने के संबंध में एक समान रवैया अपनाना चाहिए.
इस बीमा नियामक ने बाजार में चिकित्सा बीमा कंपनियों और चिकित्सा बीमा योजनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर यह प्रस्ताव दिया है.

इससे पहले नियामक ने चिकित्सा बीमा से बीमारियों को बाहर रखे जाने के मानकीकरण के लिए एक कार्य समूह का गठन किया था. उसने इसी समूह की अनुशंसा पर विचार करने के बाद चिकित्सा बीमा से बीमारियों को बाहर रखे जाने के संबंध में दिशा-निर्देश प्रस्तावित किया है.

इसमें कहा गया है कि बीमा लेने के बाद होने वाली किसी बीमारी को संबंधित चिकित्सा बीमा से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए और बीमा के नियम एवं शर्तों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए.


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