जम्मू कश्मीर: भारत-पाक सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आरक्षण
जम्मू कश्मीर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलओसी) के पास रहने वालों की तरह सीधी भर्ती, पदोन्नति तथा पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया.
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी.
इस कदम से जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी.
अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोग सीधी भर्ती, पदोन्नति तथा विभिन्न पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश में लाभ उठा सकते हैं.
यह विधेयक जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन द्वारा जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा और यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलओसी) से लगे क्षेत्रों में रह रहे लोगों के समान आरक्षण के दायरे में लाएगा.
राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा की शक्तियां संसद में निहित होती हैं. इसलिए जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के स्थान पर विधेयक लाने का निर्णय लिया गया है, जो संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा.