नीरव मोदी की जमानत याचिका चौथी बार खारिज


will commit suicide on extradition judgement says nirav modi

 

भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को लंदन के हाई कोर्ट से भी झटका लगा है. लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी को जमानत देने से मना कर दिया है. लंदन हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 जून को पूरी हुई थी. इस तरह नीरव मोदी की जमानत याचिका चौथी बार खारिज हो गई है. इससे पहले लंदन के ही वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भी नीरव मोदी की जमानत याचिका को लगातार तीन बार खारिज कर दिया था.

अपना फैसला सुनाते हुए लंदन हाई कोर्ट के जज ने कहा कि यह मानने का ठोस आधार है कि नीरव मोदी जमानत पर छूटने के बाद कानून के आगे समर्पण नहीं करेगा.

भारत की पंजाब नेशनल बैंक से दो बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी नीरव मोदी को स्कॉटलैंड यार्ड ने 19 मार्च को गिरफ्तार किया था.

वहीं याचिका पर सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकील ने कहा कि नीरव मोदी लंदन में पूंजी इकट्ठा करने आए हैं, अगर उन्हें जमानत मिलती है तो उन्होंने खुद को एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से टैग करने की इच्छा जताई है जिसके सहारे उन्हें ट्रैक किया जा सके.

नीरव मोदी के वकील पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि नीरव मोदी पर आरोप धोखाधड़ी और आपराधिक कृत्य के हैं. इसपर कोर्ट ने कहा कि वे बस आरोप हैं.


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