नेशनल हेराल्ड मामले में चार दिसंबर को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आयकर मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की याचिक पर अंतिम दलील चार दिसंबर को सुनेगा. मंगलवार को आयकर मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह तारिख तय की.
राहुल और सोनिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2011-12 के लिए उनके कर आकलन को दोबारा खोलने के मामले में उन्हें राहत देने से मना कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर कोई नोटिस नहीं जारी किया क्योंकि आयकर विभाग की ओर से उसके वकील उपस्थित थे. बता दें कि आयकर विभाग ने शीर्ष अदालत में केवियट दायर किया था कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर कोई अपील दायर की जाती है तो उसका भी पक्ष सुना जाए. केवियट एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिए मुकदमे के किसी भी पक्षकार द्वारा दायर आवेदन पर दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश नहीं दिया जाता है.
मंगलवार को मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एस ए अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा, ‘‘चूंकि प्रतिवादी (आयकर विभाग) उपस्थित है इसलिए हम औपचारिक नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं. हम मामले में अंतिम दलील के लिए चार दिसंबर की तारीख तय करते हैं.’’
बता दें कि अपील राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने दायर की है. अपील में उन्होंने उच्च न्यायालय के 10 सितंबर के फैसले को चुनौती दी है.
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर मामला नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें वे फौजदारी मामले का सामना कर रहे हैं.