पाकिस्तान: हाफिज सईद आतंकवाद की फंडिंग का दोषी करार
पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने सात अगस्त को मुंबई की एक अदालत में आतंकवादी हमलों के सरगना और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को ‘आतंकवाद को फंडिंग करने’ का दोषी माना है.
संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी सईद पर अमेरिका ने दस लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है. सईद को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर से 80 किलोमीटर दूर गुजरांवाला में आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) में पेश किया गया था. पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग ने सईद के खिलाफ आतंकवाद की फंडिंग के लिए आरोप पत्र दाखिल किया था.
विभाग के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा को बताया कि उसने एटीसी में चालान पेश कर सईद को आतंकवाद की फंडिंग का दोषी घोषित किया है.
उन्होंने कहा, ‘चूंकि मामला पंजाब के मंडी बहाउद्दीन जिले से जुड़ा है, लिहाजा अभियोजन पक्ष ने अदालत से इस मामले को गुजरात एटीसी अदालत (लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर) स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था.’
उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर एटीसी गुजरांवाला ने मामले को गुजरात एटीसी स्थानांतरित कर दिया.
अधिकारी ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई गुजरात एटीसी में होगी.
लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. सईद को कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया है.