RBI ने लक्ष्मी विलास और सिंडिकेट बैंक पर लगाया जुर्माना


RBI penalizes lakshmi vilas and syndicate bank

 

रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर एक करोड़ रुपये और सिंडिकेट बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. संपत्ति वर्गीकरण और धोखाधड़ी का पता लगाने वाले नियमों के उल्लंघन को लेकर ये जुर्माने लगाए गए हैं.

आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) को लेकर जारी केंद्रीय बैंक के नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है.

केंद्रीय बैंक ने 14 अक्टूबर को इस आशय का आदेश जारी किया.

इसके अलावा सिंडिकेट बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बैंक पर यह जुर्माना धोखाधड़ी वर्गीकरण और उसके बारे में जानकारी देने को लेकर जारी रिजर्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है.


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