सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ‘रथ यात्रा’ पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ‘‘रथ यात्रा’’ पर रोक लगाते हुए पार्टी को बड़ा झटका दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कानून-व्यवस्था से जुड़ी राज्य सरकार की आशंकाएं ‘‘पूरी तरह निराधार नहीं’’ हैं.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रथ यात्रा को लेकर पार्टी राज्य सरकार से नए सिरे से मंजूरी मांगे.
बहरहाल अदालत ने बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई को ‘‘गणतंत्र बचाओ यात्रा’’ के तहत अपनी प्रस्तावित सार्वजनिक रैलियों और बैठकों को जारी रखने की इजाजत दी है.
ये रैलियां राज्य में पैर जमाने के लिए पार्टी के आक्रामक अभियान का हिस्सा हैं. पार्टी राज्य में धीरे धीरे अपना मत प्रतिशत बढ़ा रही है. फिलहाल राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के तीन और राज्य से लोकसभा में दो सांसद हैं.
इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी की रथ यात्रा को इजाज़त नहीं दिया था. हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बीजेपी की रथ यात्रा को मंजूरी देने वाली एकल पीठ के आदेश को भी रद्द कर दिया था.
राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील किया था.
ममता बनर्जी सरकार ने अमित शाह की रथ यात्रा को अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा था कि इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है.
बाद में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में रथ यात्रा आयोजित करने के लिए याचिका दायर की थी.