सशर्त खुल सकते हैं मुंबई में डांस बार : सुप्रीम कोर्ट


review petition filed in ayodhya verdict

 

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के 2016 में लाए गए कानून में रियायत देते हुए कुछ शर्तों के साथ डांस बार को दोबारा खोलने की मंजूरी दी है.

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए, महाराष्ट्र के होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध और महिलाओं की गरिमा की रक्षा संबंधी कानून, 2016 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रात 11.30 बजे तक डांस बार खोले जा सकते हैं. साथ ही कहा कि डांस बार में डांसरों को टिप दे सकते हैं लेकिन नोट और सिक्के नहीं उछाल सकते. इसके साथ ही कोर्ट ने डांस बार में ऑर्केस्ट्रा की अनुमति भी दी है.

कोर्ट ने महाराष्ट्र के डांस बारों में सीसीटीवी लगाने की अनिवार्यता की शर्त को रद्द करते हुए कहा कि यह निजता का उल्लंघन करती है. साथ ही इस प्रावधान को रद्द कर दिया कि महाराष्ट्र में डांस बार धार्मिक स्थानों और शैक्षिक संस्थानों से एक किलोमीटर दूर होने चाहिए.

कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी साफ कर दिया है कि बार में किसी तरह की अश्लीलता की इजाजत नहीं होनी चाहिए.


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