श्रीसंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा


supreme court verdict on sreesanth plea

 

बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीसंत पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंध कानून सही है. श्रीसंत पर 2013 के आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने का आरोप है. श्रीसंत ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

बीसीसीआई ने अपने समर्थन में कहा कि श्रीसंत ने मैच को प्रभावित करने का प्रयास किया था. इस तरह से उन पर लगाया प्रतिबंध कानून जायज है.

श्रीसंत की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद पेश हुए. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की दलीलों का विरोध करते हुए खुर्शीद ने कहा कि आईपीएल मैच के दौरान कोई स्पॉट फिक्सिंग नहीं हुई थी. उन्होंने कहा कि क्रिकेटर के खिलाफ लगाए गए आरोपों की साक्ष्यों के जरिए पुष्टि नहीं की गई है.

केरल हाई कोर्ट की एक सदस्यीय पीठ ने श्रीसंत पर बीसीसीआई द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया था और बोर्ड द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई सारी कार्यवाही को निरस्त कर दिया था.

बाद में हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बीसीसीआई द्वारा दायर याचिका पर प्रतिबंध को बहाल कर दिया था.

बीसीसीआई की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने मामले में टेलीफोन पर हुई बातचीत के रिकॉर्ड का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड से ये स्पष्ट है कि धन की मांग की गई थी और संभवत: उन्होंने (श्रीसंत ने) हासिल भी किया.

उन्होंने कहा कि मामले में समिति की कार्यवाही एक ऐसी चीज पर है जो क्रिकेट के खेल को प्रभावित करती है.

पीठ ने श्रीसंत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.


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