केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट
लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की एक आदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप के पूर्व नेता और स्वराज इंडिया प्रमुख योगेंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट एक आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट के समक्ष पेश होने में नाकाम रहने को लेकर जारी किया गया है.
यह शिकायत आम आदमी पार्टी से टिकट चाहने वाले एक व्यक्ति ने 2013 में दायर की थी.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के खिलाफ वारंट जारी किया. योगेंद्र उस वक्त आम आदमी पार्टी में थे.
शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा का आरोप है कि 2013 में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनसे चुनाव लड़ने को कहा था. शर्मा ने आरोप लगाया कि तब उनसे कहा गया था कि केजरीवाल उनकी सामाजिक सेवाओं से प्रसन्न हैं.
साल 2013 में शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि प्रमुख अखबारों में छपे आलेखों में आरोपी व्यक्तियों ने ‘मानहानिकारक, गैरकानूनी और अपमानजनक’ शब्दों का इस्तेमाल किया था जिससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है.
आप नेताओं ने शिकायत का विरोध करते हुए दलील दी थी कि चुनावी टिकट आवंटित करना या रद्द करना पार्टी का विशेषाधिकार है. आप नेताओं का आरोप है कि शिकायतकर्ता ने अपने खिलाफ अदालत में लंबित मामलों की जानकारी नहीं दी थी.
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल तय की है.