आम्रपाली समूह के सीएमडी को गिरफ्तार करने का आदेश


Supreme court directs delhi police thearrest of amrapali group cmd anil sharma and two other directors

 

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा सहित दो निदेशकों को एक आपराधिक मामले में तुरंत गिरफ्तार करने की अनुमति दिल्ली पुलिस को दी है.

जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस उदय यू ललित की पीठ ने अनिल शर्मा और दोनों निदेशकों की निजी संपत्तियां भी जब्त करने का निर्देश दिया है.

पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आम्रपाली के निदेशकों, शिव प्रिय और अजय कुमार को भी गिरफ्तार कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली समूह की विभिन्न परियोजनाओं में करीब 42,000 फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों को कब्जा दिलाने के लिये खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. शीर्ष अदालत ने आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज धोखाधड़ी के एक अलग मामले में यह आदेश दिया है.


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