होर्डिंग लगाने के पहले कलेक्टर से इजाजत लेनी होगी


 

मध्य प्रदेश में अब नेताओं को होर्डिंग लगाने के पहले कलेक्टर से इजाजत लेनी होगी और अगर समय सीमा में इन्हें हटाया नहीं गया तो जुर्माना भी देना होगा. कैबिनेट ने ये तय किया है कि इस व्यवस्था को मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम-2017 के तहत नियंत्रित किया जाएगा. इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कह चुके हैं कि अगर उनके भी होर्डिंग बिना इजाजत लगाए जाते हैं तो वे भी हटा दिए जाएं. वहीं बीजेपी का कहना है कि इस नियम के बाद अगर कांग्रेस नेताओं से होर्डिंग का किराया वसूला नहीं गया या उनके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई नहीं की गई तो बीजेपी विरोध करेगी.


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